इसी प्रकार इन एजेंसीज को कार्यालय में लगने वाले बुकिंग एवं अन्य स्टाफ हेतु न्यूनतम संख्या के साथ जानकारी नाम, पता, पिता का नाम, मोबाइल नंबर आदि विवरण श्री बी बी एस तोमर को दी जा कर उनके भी कर्फ्यू पास जारी किए जाएंगे। इन ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी को जिन बड़े डीलर द्वारा सामान सप्लाय किया जाएगा। उस हेतु प्रयुक्त होने वाले वाहनों के नंबर तथा उनके होलसेल डीलर के न्यूनतम स्टाफ का विवरण भी आवश्यक पड़ने पर श्री बीबीएस तोमर को दिया जाकर उनको भी कर्फ्यू पास इन ऑनलाइन एजेंसी द्वारा किए जा सकते हैं। पूर्व में जारी इस व्यवस्थाओं में लगे समस्त व्यक्तियों के सहयोग हेतु जिला आपूर्ति अधिकारी श्री लोण्या मुजाल्दा मोबाइल नंबर 96305-15051 नोडल अधिकारी रहेंगे।
जारी आदेशानुसार कार्य में लगे सभी व्यक्तियों को सोशल डिस्ट्रेसिंग का पालन करना होगा। सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना होगा सैनिटाइजर ग्लब्स का उपयोग करना होगा। मास्क ग्लब्स सैनिटाइजर उपलब्ध कराने की जवाबदारी संबंधित नियोक्ता की होगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील है। उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।
ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी को जिन बड़े डीलर द्वारा सामान सप्लाय किया जाएगा