निषेधाज्ञा के मामलों को छोडकर शेष सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित
निषेधाज्ञा के मामलों को छोडकर शेष सभी मामलों में कार्यवाही स्थगित

 


मा. उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए जमानत मामलो, शीघ्र सुनवाई मामलों, जिनमें निषेधाज्ञा के मामलों को छोडकर शेष सभी मामलो में 31 मार्च 2020 तक के लिए कार्यवाही स्थगित रखी  जावेगी। इस दिशा में जानकारी पक्षकारो एवं अधिवक्तागण को एसएमएस के माध्यम से दिये जाने हेतु दिशा निर्देश है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मा. श्री आरबी गुप्ता द्वारा उनके न्यायालय, विशेष न्यायालय, एट्रोसिटीज एवं एनडीपीएस, विशेष न्यायालय पोक्सो व डकैती एवं तहसील विजयपुर में स्थित एडीजे न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक एवं दीवानी प्रकरणों को 31 मार्च 2020 तक के नियत सभी प्रकरणों जमानत मामले, शीघ्र, निषेधाज्ञा, निष्कासन के मामलों को छोडकर में कोई कार्यवाही नही की जा रही है तथा आगामी नियत तिथियों का निर्धारण किया गया है। जिसमें 20 मार्च के स्थान पर 07 अप्रैल, 23 मार्च के स्थान पर 08 अप्रैल, 24 मार्च के स्थान पर 09 अप्रैल, 26 मार्च के स्थान पर 15 अप्रैल, 27 मार्च के स्थान पर 16 अपै्रल, 28 मार्च के स्थान पर 17 अपै्रल, 30 मार्च के स्थान पर 20 अपै्रल, एवं 31 मार्च के स्थान पर 21 अपै्रल आगामी कार्य दिवस में सुनवाई के तिथियों का निर्धारण किया गाय है।
सीजेए न्यायालय एंव अन्य मजिस्टेªट न्यायालय जिसमें विजयपुर मजिस्टेªट न्यायालय भी शामिल है, मे लंबित दीवानी एवं आपराधिक प्रकरणों के कार्य दिवस नियत किये गये है। जिसमें 23 मार्च के स्थान पर 07 अपै्रल, 24 मार्च के स्थान पर 08 अपै्रल एवं 26 मार्च के स्थान पर 09 अपै्रल को सुनवाई की तिथियां नियत की गई है। इसी प्रकार 27 मार्च के स्थान पर 13 अपै्रल, 28 मार्च के स्थान पर 15 अपै्रल, 30 मार्च के स्थान पर 16 अपै्रल एवं 31 मार्च के स्थान पर 17 अपै्रल में सुनवाई के लिए तिथि दी गई है।
सीजेएम श्री महेन्द्र मागोदिया ने सभी प़क्षकारगण एवं अधिवक्तागण से अपेक्षा की है कि नियत तरीखो अनुसार कोर्ट की कार्यवाही में उपस्थित रहें।